भारतीय संविधान: अनुच्छेद - 102
1) कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिया या सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा -
क) यदि वह व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़ कर जिसमे उस व्यक्ति निर्रहित नहीं किया जा सकता है। यदि वह व्यक्ति कोई लाभ के पद पर न हो।
ख) यदि वह विकृतचित है तथा सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है।
ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है।
घ) यदि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। या वह अपने इच्छा से किसी विदेश राज्य की नगरिया ली हो या किसी विदेश राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्विकार किया हो।
ड़) यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार अयोग्य कर दिया जाता है।
2) कोई भी व्यक्ति संसद के सदन का सदस्य होने के लिए निर्रहित हो जायेगा यदि होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार अयोग्य हो जाता है।