भाग 4(क) - मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51क

 मूल कर्तव्य (51 क) 

इसे 42 वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया | इसे रूस के संविधान से लिया गया है | 

  1. संविधान का पालन करना एवं इसके आदर्श , संस्था , राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र गान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा | 
  2. राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला आदर्शो का पालन करना | 
  3. देश की सम्प्रभुता , एकता अखंडता को बनाए रखें तथा उसकी रक्षा करना | 
  4. देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की  सेवा करना| 
  5. भारत के लोगो में मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना | 
  6. देश की संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझना तथा उसकी रक्षा करना | 
  7. पर्यावरण और वन्य  रक्षा करना | 
  8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना |
  9. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना | 
  10. व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियां  के लिए तैयार रहना | 
  11. 6 - 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना प्रत्येक अभिभावकों का कर्तव्य होगा |  यह 86 वां संशोधन 2022 द्वारा जोड़ा गया है |