भारतीय संविधान भाग 2 - नागरिकता - अनुच्छेद 5-11

भाग - 2 नागरिकता  ( 5 - 11 ) 


जब कोई देश अपने मूल निवासियो को कुछ खास अधिकार देता है इस अधिकार को ही नागरिकता कहा जाता है | भारत में नागरिकता ब्रिटेन से  लिया गया है | 

भारत में एकहरी नागरिकता है अतः हम केवल भारत के नागरिक है किसी राज्य के नहीं | 

भारत के नागरिकता 1950 के अधिनियम पर आधारित है नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986  में हुआ | 


अनुच्छेद 5  -  प्रारम्भ में दी गयी नागरिकता अर्थात् जब संविधान बना तो  सभी लोगो को नागरिकता दी गयी जो उस समय भारत में थे | 


अनुच्छेद 6 - पाकिस्तान से भारत आए लोगो को को नागरिकता दी गयी किन्तु अगर वह संविधान बनने के बाद भारत आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी | 


अनुच्छेद 7 -  सवतंत्र के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले भारत वापस आगये तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी | 


अनुच्छेद 8  - विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने गए लोगो की नागरिकता  होगी |  


अनुच्छेद 9  - अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी | 


अनुच्छेद -10  - किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह किसी देश विरोधी कार्य न कर दे | 


अनुच्छेद 11  - नागरिकता कानून संसद बनाती है और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गयी है | 


भारतीय नागरिकता अधिनियम , 1955 ई. के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है- 

  1. जन्म से: प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागु होने से 26 जनवरी 1950 ई. भारत में हुआ है वह  भारत के नागरिक है|
  2. वंश परम्परा द्वारा नागरिकता : 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत से बाहर जन्म लेने वाले भारत का नागरिक तब मन जायेगा जब उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो| 
  3. पंजीकरण द्वारा नागरिकता :
         a . वैसे व्यक्ति जो पंजीकरण पत्र देने से छह माह पूर्व से भारत में रह रहा है उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी 
         b . वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी है या करेंगी | 
       c . वैसे व्यक्ति जो भारत में रहता हो या भारत सरकार के लिए नौकरी करता हो वह पंजीकरण पत्र देकर भारत की नागरिकता ले सकता हैं| 
  4. देशीकरण : वैसे व्यक्ति जो भारत के किसी भी एक भाषा को जनता हो , भारत के लिए उसकी सोच सकारात्मक हो तथा कला या वैज्ञानिक में निपुण हो और साथ ही काम से काम 10 साल तक भारत में रहा हो वैसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाएगी | 
  5. भूमि विस्तार द्वारा : किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला लेने पर वहां  के लोगो को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी 
  6. ओवरसीज नागरिकता (overseas नागरिकता ) : यह नागरिकता बड़े बड़े उधोगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं , इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा (visa )के भारत आ सकता  है |
माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया |