संविधान (Constitution)
भाग - 1 संघ और राज्य क्षेत्र ( 1 - 4 )
अनुच्छेद 1 - भारत राज्यों का संघ है अथार्त इसे अलग नहीं किया जा सकता है |
अनुच्छेद 2 - संसद राष्ट्रपति को पूर्व सुचना देकर किसी भी विदेशी राज्यों को अपने सीमा में मिला सकता है |
अनुच्छेद 3 - संसद राष्ट्रपति को पूर्व सुचना देकर किसी वर्तमान में किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा बदल सकता है |
उदहारण :- उड़ीशा का नाम बदल कर ओडिशा कर दिया गया |
बिहार से झारखण्ड को अलग कर दिया गया |
अनुच्छेद 4 - अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संसोधन 368 से बहार रखा गया है | इस संसोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं |