भारतीय संविधान भाग 1 - संघ और राज्य क्षेत्र - अनुच्छेद 1-4

संविधान (Constitution)

भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद है | संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है | 


भाग - 1  संघ और राज्य क्षेत्र ( 1 - 4 )

अनुच्छेद 1  - भारत राज्यों का संघ है अथार्त इसे अलग नहीं किया जा सकता है | 


अनुच्छेद 2  - संसद राष्ट्रपति को पूर्व सुचना देकर किसी भी विदेशी राज्यों  को अपने सीमा में मिला सकता है | 


अनुच्छेद 3  - संसद राष्ट्रपति को पूर्व सुचना देकर किसी वर्तमान में किसी भी राज्य   के नाम तथा सीमा बदल सकता है | 

 उदहारण :- उड़ीशा का नाम बदल कर ओडिशा कर दिया गया | 

                  बिहार से झारखण्ड को अलग कर दिया गया | 


अनुच्छेद 4  - अनुच्छेद 2 और 3  में किया गया संसोधन 368 से बहार रखा गया है | इस संसोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं |